हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि पंजाब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है

चंडीगढ़। पंजाब के बॉर्डर एरिया में हर तरह की माइनिंग पर रोक लग गई है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए। हाईकोर्ट पंजाब सरकार के जवाब से नाखुश नजर आई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई कि वह बॉर्डर एरिया में अवैध माइनिंग रोकने के लिए गंभीर नहीं है।पिछली सुनवाई में BSF ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। BSF ने कहा कि बॉर्डर एरिया में दिन-रात माइनिंग हो रही है। यह कौन लोग हैं?, इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं। यह सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

इसके जवाब में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने यहां दौरा किया। इस बारे में माइनिंग अफसरों को साथ लेकर मीटिंग भी हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके जवाब में यह चिंता नजर नहीं आती। अवैध माइनिंग रोकने को लेकर सरकार के एफिडेविट में कोई ठोस जवाब नहीं था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पठानकोट और गुरदासपुर में नदी किनारे सारी माइनिंग बंद करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि पंजाब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अवैध माइनिंग से यह इलाके आतंकियों और ड्रग्स स्मगलिंग के एंट्री पॉइंट बन सकते हैं।

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