चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में भुलथ से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैहरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। विधानसभा चुनाव से पहले यह सुखपाल खैहरा राहत की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले सुखपाल खैहरा को मोहाली की विशेष अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी थी।
उन्होंने मोहाली की अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी कि वह जेल में बंद है तथा उन्हें भुलथ से नामांकन पत्र दाखिल करने के इजाजत दी जाए। सुखपाल सिंह खैहरा के गांव रामगढ़ हलका भुलथ और चंडीगढ़ स्थित आवास पर 9 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ई.डी. ने छापेमारी की थी। इस बीच ई.डी. ने 11 नवंबर को सुखपाल खैहरा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
बाद में उन्होंने मोहाली की एक अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई 13 दिसंबर, 11 दिसम्बर और फिर 19 जनवरी को थी। सुखपाल सिंह खैहरा की जमानत को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।