फगवाड़ा(नितिन कौड़ा)

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पुराना डाकखाना रोड पर करोड़ों रूपये की सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के आदेश के बावजूद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा द्वारा कोई करवाई न किये जाने पर 20 साल से भी अधिक समय से भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले फगवाड़ा के समाज सेवक सुरिंदर मितल द्वारा 23 जून 2021 को स्थानक सरकार के मुख्य सचिव, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा के चेयरमेन एवं ई ओ को एक लिखित शिकायत भेज कर कब्जाधारियों से उक्त करोड़ों रूपये के ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाने और करवाई ना करने के लिए ज़िम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ करवाई करने की मांग की थी I जिस पर मुख्य सचिव द्वारा 16-07-2021 को विभाग के मुख्य विजिलेंस अधिकारी को 15 दिन के जाँच करके पूरी रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे लेकिन उसके बाद आज तक कोई करवाई नहीं की गई थीI मित्तल ने बताया कि पुराना डाकखाना रोड पर हरगोबिंद नगर स्कीम का हिस्सा करोड़ों रूपये की ज़मीन पर कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ रूप से कब्ज़ा कर रखा है और उन्होंने उक्त जमीन पर प्लाट लाखों रुपए ले कर आगे नाजायज रूप में बेच दी है और कुछ दुकानदारों से गैर कानूनी रूप से किराया भी वसूल कर रहे हैं। मित्तल ने बताया की उक्त कब्जाधारियों ने माननिये हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी थी कि उनका उस ज़मीन पर कब्ज़ा है और उन्होंने वहां उसारी भी कर रखी है जिस पर हाईकोर्ट ने सिविल रिट नम्बर 17459 से 62 साल 1996, 17460 साल 1996, 17461 साल 1996 और 17462 साल 1996 में 13 सितम्बर 2013 को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा को यह आदेश दिया था की उक्त उसारी की कीमत अदा करके कब्जाधारियों से कब्ज़ा वापिस लिया जाये I लेकिन इसके बावजूद भी ट्रस्ट अधिकारी कब्ज़ा लेने में नाकामयाब रहे I जिसके बाद मित्तल ने पूरे मामले में सरकार को करोड़ों रूपये का चूना लगाने के मामले में शिकायत बना कर स्थानक सरकार के मुख्य सचिव, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा के चेयरमेन एवं ई ओ के खिलाफ लोकपाल पंजाब को शिकायत कर दी I जिस पर लोकपाल पंजाब ने नोटिस जारी करके 14 फरवरी 2022 इन तीनों को पेश हो कर जवाब देने का हुकुम दिया था I अब शिकायत के बाद इस मामले में अचानक नया मोड़ आ गया है। सथानक सरकार पंजाब द्वारा पत्र नम्बर 07/153/2017(19) 2एसएस2/367 मिती 25/02/2022 कपूरथला के जिलाधीश को हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की पालना करने के लिए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जरूरत अनुसार पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जिन दुकानदारों ने लाखों रुपए दे कर नाजायज कब्जे ले रखे हैं या जो दुकानदार इन नाजायज कब्जाधारियों को हर महीने किराया दे रहे हैं उनका क्या होगा

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