नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पक्षकार की मांग की है। उन्होंने याचिका में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद, मस्जिद नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी याचिका में आगे कहा कि छत, दीवारों, खंभों, नींव और यहां तक कि नमाज अदा करने के बाद भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है।उन्होंने कहा, ‘एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, एक मंदिर हमेशा मंदिर होता है जब तक कि मूर्ति को विसर्जन के अनुष्ठानों के साथ दूसरे मंदिर में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, मंदिर का पूजा का स्थान और मस्जिद में प्रार्थना का स्थान दोनों अलग है। इसलिए, दोनों पर एक ही कानून लागू नहीं किया जा सकता है

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