चंडीगढ़ : हरियाणा-पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश नहीं मानने पर याचिकाकर्त्ता एवं अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विगत 10 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग हटाए। इस आदेश की समय अवधि 17 जुलाई को पूरी हो गई थी और आदेश नहीं मानने पर वीरवार को मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद को नोटिस भेजा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानून व्यवस्था खराब होने की दलील देते हुए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद एक और एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि याची उदय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को कई दिनों से बंद किया हुआ है। इसके चलते लोगों के लिए यातायात सुचारु नहीं चल पा रहा है।

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