राजस्थान : हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद वह 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे। आसाराम को जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। उनकी जमानत और सजा स्थगित करने की याचिका पर आज सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम को राहत दी। उनके वकील आरएस सलूजा ने इस जमानत की पुष्टि की। आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली है।बता दें कि आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में भी जमानत मिल चुकी है। 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च 2025 तक जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद उन्हें शर्तों के साथ बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। इन शर्तों के तहत वह जेल से बाहर आने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे और न ही केस के सबूतों या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
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