
जालंधर: जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सीमा के अंदर पतंगों/गुड्डियों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक/नायलॉन की बनी डोर/चाइना डोर और सिंथेटिक मांजा लगी डोर को बेचने, खरीदने, स्टोर करने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार, सीनियर पुलिस कप्तान इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।आदेशों में कहा गया है कि आजकल पतंगों उड़ाने के लिए लोग चाइना डोर का काफी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। चाइना डोर सूती धागे के बजाय प्लास्टिक की बनी होती है, जो बहुत मजबूत होती है। इसके कारण पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां कटने, साइकिल और स्कूटर चालकों के गले व कान कटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं