चंडीगढ : कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा आज एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। पंजाब में 15 मई तक सारी मार्किट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान सिर्फ एजैंशियल सर्विसीज़ ही जारी रहेंगी। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी भी होलसेलर ही काम कर सकेंगे। विवाह, भोग अंतिम संस्कार में अब 20 से गिनती कम करके 10 कर दी गई है। इसी प्रकार फोर व्हीलर यानिकि कारों में 2 तथा टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति की अनुमति है। ये स्पष्ट किया गया है कि टू व्हीलर पर एक परिवार के दो लोग हो सकते हैं।किसी मरीज़ को कार में ले जाया जा रहा है तो उन्हें छूट रहेगी। राज्य में नॉन इंजैशियल दुकानें बंद रहेंगी। कैमिस्ट, एजैंशियल गुड़ सप्लायर, दूध, ब्रैड, सब्जी, फ्रूट, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्टस, नॉन वेज, तथा मोबाईल रिपेअर की दुकानें खुल सकेंगी। नर्सिंग होम, लैबोट्र्रीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। राज्य में कोविड की 72 घण्टे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में एंट्री नहीं होगी। या फिर व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लगवाई हो। बैंक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे। पंजाब के देहात ईलाकों में ठीकरी पहरेलगाने के निर्देश दिए हैं। वीकेंड और नाईट कर्फ्यु यकीनी बनाया जाए।

Disclaimer : यह खबर उदयदर्पण न्यूज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उदयदर्पण न्यूज़ इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है। यदि इस खबर से किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को आपत्ति है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं।