जालंधरः Improvement Trust को बड़ा झटका, 45 दिन में ब्याज सहित लौटाने होंगे लाखों रुपए

जालंधर शहर में इंप्रूवमैंट ट्रस्ट से जुडी एक बड़ी खबर सामने आई हैं। दरअसल, पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने जिले में स्थित इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ा झटका दिया हैं। 2 प्लाटधारकों की अपील स्वीकार करते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन ने इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को 45 दिन में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि लौटाने के लिए कहा है। बता दें कि मामला 2013 का है।

जिसमें 2 प्लाटधारकों भारत मल्हौत्रा व बिक्रमजीत खैहरा नामक अलॉटियों ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट, उसके चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया व एस्टेट ऑफिसर जतिंद्र सिंह के खिलाफ अपील दाखिल की थी। इसमे उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में दोनों ने जालंधर में सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में 200 गज के प्लाट बुक किए थे और दोनों को ड्रा में प्लाट मिल गए थे। जिसके बाद पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने दोनों प्लाटधारकों से से ली गई 50 लाख से अधिक की राशि साल 2014 से लेकर फैसला आने तक 9 प्रतिशत ब्याज व मानसिक प्रताडऩा और लिटिगेशन के अतिरिक्त 50 हजार रुपए सहित 45 दिन के भीतर लौटाने को कहा है।

 

दोनों प्लॉटधारकों ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में याचिका दाखिल कर दी, जहां जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट और याचिकाकत्र्ता के बीच समझौता हो गया कि ट्रस्ट उनसे लिए पैसे 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाएंगे व 1 लाख रुपए हर्जाना भी देंगे। लेकिन निर्धारित 45 दिन बीत जाने पर भी जब समझौते के तहत ट्रस्ट ने राशि नहीं लौटाई तो शिकायतकर्ता ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील दाखिल कर दी। जस्टिस दया चौधरी व उर्वशी अग्निहोत्री पर आधारित बैंच ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को आदेश दिए हैं कि भारत मल्हौत्रा से 3919450 रुपए व बिक्रमजीत से 1960750 रुपए की ली गई राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के साथ-साथ 30-30 हजार मानसिक प्रताडऩा के लिए व 20-20 हजार रुपए लिटिगेशन चार्ज के रूप में दिए जाएं।

 

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