जालंधर शहर में इंप्रूवमैंट ट्रस्ट से जुडी एक बड़ी खबर सामने आई हैं। दरअसल, पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने जिले में स्थित इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ा झटका दिया हैं। 2 प्लाटधारकों की अपील स्वीकार करते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन ने इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को 45 दिन में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि लौटाने के लिए कहा है। बता दें कि मामला 2013 का है।
जिसमें 2 प्लाटधारकों भारत मल्हौत्रा व बिक्रमजीत खैहरा नामक अलॉटियों ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट, उसके चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया व एस्टेट ऑफिसर जतिंद्र सिंह के खिलाफ अपील दाखिल की थी। इसमे उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में दोनों ने जालंधर में सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में 200 गज के प्लाट बुक किए थे और दोनों को ड्रा में प्लाट मिल गए थे। जिसके बाद पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने दोनों प्लाटधारकों से से ली गई 50 लाख से अधिक की राशि साल 2014 से लेकर फैसला आने तक 9 प्रतिशत ब्याज व मानसिक प्रताडऩा और लिटिगेशन के अतिरिक्त 50 हजार रुपए सहित 45 दिन के भीतर लौटाने को कहा है।