दिल्ली: देश में इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और उससे जुड़े नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा। इसका मतलब है कि यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 की आय पर लागू होंगे और इसका असेसमेंट ईयर 2027-28 होगा। सरकार ने साफ किया है कि 31 मार्च 2026 तक अर्जित आय पर अभी भी पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही मान्य रहेगा। नए कानून को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक कर दिए हैं और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। सरकार ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति या स्टेकहोल्डर इन ड्राफ्ट नियमों पर 22 फरवरी 2026 तक अपनी राय या सुझाव भेज सकता है। इसके बाद सरकार सभी सुझावों की समीक्षा कर फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि कानून नया होगा, लेकिन फिलहाल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है।सरकार इन बदलावों के जरिए टैक्स सिस्टम को आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना चाहती है। पहले जहां 511 नियम थे, अब उन्हें घटाकर 333 कर दिया गया है। पहले 399 फॉर्म्स थे, जिन्हें अब सिर्फ 190 तक सीमित कर दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अब ज्यादा आसान होंगे। इनमें कई जानकारियां पहले से भरी होंगी, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी। सरल भाषा का इस्तेमाल नियमों की भाषा को आसान बनाया गया है ताकि आम लोग बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद के भी इन्हें समझ सकें।