नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप को बेअसर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमें संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है थोड़ी देर पहले तक दिल्ली में 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहने का आदेश था, लेकिन धिकारिक सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार इसे 10 मई तक बढ़ा सकती है. क्योंकि राज्य में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. यहां मौत के आंकड़े में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है वरना दिल्ली में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं

इससे पहले भी सीएम केजरीवाल ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाते हुए कहा था कि ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए. हमें मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है. यही तरीका है जिससे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े और उससे होने वाली मौत की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं. इस एक्सटेंशन के दौरान गाइडलाइंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.

लॉकडाउन के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें कुछ सेवाओं को बंदिशों से छूट रहेगी. जबकि कुछ कैटेगरी के लोगों को अपना आईडी कार्ड लेकर बाहर निकलने की छूट दी गई है, जबकि दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए ई-पास बनवाना होगा.

E-Pass की किसे जरूरत होगी?

1. राशन, फल, सब्जियां, डेयरी का सामान, मीट-मछली, फार्मा, दवाए और उनके इक्विपमेंट, न्यूजपेपर्स
2. बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और ATMs, SEBI/स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े ऑफिस
3. टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज, IT और IT इनेबल सर्विसेज
4. ई-कॉमर्स के जरिए खाना, दवाएं वगैरह की होम डिलीवरी करने वाले
5. पेट्रोल पंप, LPG, CNG, पेट्रोलियम गैस और रीटेल स्टोरेज आउटलेट, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस से जुड़े लोग
6. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लोग
7. धार्मिक स्थल खुले रहने की इजाजत है, लेकिन कोई भी विजिटर नहीं आ सकता

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