नई दिल्ली : सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसी ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि दो कंकाल बरामद हुए थे लेकिन बाद में फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये कंकाल एक महिला और एक पुरूष के थे .

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को मंजूर किया और जांच टीम से दो अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की अनुमति दी। जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि बच्चों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की गई और संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए।

वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों की की हत्या के आरोप लगे थे, वे बाद में जीवित पाए गए।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने बिहार में 17 आश्रय गृहों के मामलों की जांच की और इनमें से 13 में आरोप पत्र दायर किए जबकि चार मामलों की शुरुआती जांच की गई और सबूत नहीं मिलने के कारण जांच बाद में बंद कर दी गई।

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