दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज एक अगस्त से दवाओं की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है 22 दवाओं और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की नए रिटेल प्राइस तय किए गए हैं गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, मेंटल हेल्थ, फीवर, एंग्जायटी, आयरन, फोलिक एसिड, PCOS/महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने से जुड़ी दवाओं के रिटेल प्राइस फिक्स हुए हैं आज एक अगस्त से कंपनियां उपरोक्त दवाओं के लिए तय कीमत से ज्यादा दाम नहीं वसूल सकेंगी वहीं दवाई के रेट में GST केवल तभी अलग से जोड़ा जा सकता है, जब दुकानदार ने सरकार को GST दिया हो नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवाओं के नए रिटेल प्राइस का चार्ट सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग के जरिए पहुंचा दिया है साथ ही दुकानदारों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने और लोगों को नए रेट बताने का निर्देश हैं बता दें कि NPPA ने अब पहले गत 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके 39 दवाओं के रिटेल प्राइस जय किए थे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत कीमतें तय करके लोगों को किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई थीं 39 दवाओं में से एमलोडिपाइन, बिसोप्रोलोल, टेल्मिसार्टन टैबलेट की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई आई ड्रॉप, नेपाफेनाक, मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का रेट 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर तय हुआ इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, एटोरवास्टेटिन कैप्सूल की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल तय की गई