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कुछ इमिग्रेशन व ट्रैवल एजेंटों के लाइसैंस रद्द,जाने क्यों

भटिंडा: मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम-2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम-201 धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने पर जिले के 17 ट्रैवल एजेंटों के कंसल्टेंसी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, संबंधित फर्मों के लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद फर्म संचालकों की ओर से लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके चलते प्रशासन ने इन लाइसेंसों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, संबंधित फर्मों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें रिन्यू करवाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन फर्मों या संबंधित संचालकों के खिलाफ शिकायत करता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित फर्मों से संपर्क करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की स्वयं होगी।

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