दिल्ली: केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा देते हुए ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संशोधन आदेश, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत अब वे उपभोक्ता, जो बाद में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेते हैं, अपने एलपीजी कनेक्शन को आसानी से बंद या भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य एलपीजी और पीएनजी सेवाओं के बीच बदलाव की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाना है।संशोधित नियमों के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन लेने वाले एलपीजी उपभोक्ता 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन बंद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो भविष्य में गैर-पीएनजी क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए ‘ट्रांसफर वाउचर’ भी प्राप्त कर सकते हैं।