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दवाओं की बिक्री पर सख्ती, 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली मेडिसिन के लिए डॉक्टर की पर्ची होगी जरूरी

दिल्ली: केंद्र सरकार का कफ सिरप और टॉनिक जैसी दवाओं को लेकर बड़ा फैसला आया है सरकार ने यह फैसला देश में कफ सिरप और टॉनिक का नशे के रूप में हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है बता दें, सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में बड़ा संशोधन करते हुए ज्यादा अल्कोहल वाली ओरस दवाओं को शेड्यूल H1 की लिस्ट में डाल दिया गया है इस फैसले के बाद अब खुलेआम ओरल दवाएं नहीं बेची जा सकेंगी सरकार के इस फैसले से नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप पर रोक लगेगी और दवाओं का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को शेड्यूल H1 में शामिल करने का निर्णय लिया है बता दें शेड्यूल H1 के तहत आने वाली दवाएं केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही बेची जा सकती हैं मेडिकल स्टोर इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड भी निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होगा

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