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बाप बेटे ने की पड़ोसी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बिहार : राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति और उसके पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद राजीव नगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर मोहल्ला निवासी इंदल शाह और उसके पुत्र पिंटू शाह को पड़ोसी सीमांत कुमार की हत्या करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार दोषियों ने अपने पड़ोसी सीमांत कुमार की आठ मार्च 2012 को हत्या कर दी थी। राजीव नगर थाने में इस मामले की प्राथमिकी कांड संख्या 24/ 2012 के रूप में मृतक के पिता मिथिलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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