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बिना सिम कार्ड के नहीं चलेगा व्हाट्सएप, जाने मामला

दिल्ली: देश में साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार का दूरसंचार विभाग’सिम-बाइंडिंग’ के नए नियम लागू करने जा रहा है। इन नए नियमों के तहत 1 जनवरी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने पंजीकृत सिम कार्ड को डिवाइस में उपलब्ध रखना अनिवार्य हो सकता है। DoT ने सभी ऐप-आधारित संचार सेवाओं को खातों को केवाईसी सत्यापित सिम कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है, जिसके अनुपालन की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत मोबाइल नंबर और संबंधित मैसेजिंग अकाउंट के बीच के लिंक को मजबूत करना है। इससे जालसाजों के लिए फर्जी नंबरों या बिना सिम वाले उपकरणों के माध्यम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करना बेहद कठिन हो जाएगा।यह नियम उन आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को प्रभावित कर सकता है जिनमें यूज़र्स पंजीकृत सिम कार्ड डाले बिना केवल वाई-फाई के जरिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम का संचालन करते हैं। इसके अलावा, जो लोग एक ही अकाउंट को कई डिवाइसों पर चलाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं या सेकेंडरी फोन में बिना सिम के मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नए वेरिफिकेशन नियमों के कारण एक्सेस में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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