

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर पुलिस न ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ की धारा 163 के तहत पूरे जिले में लागू कर दी। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, भड़काऊ भाषण देने और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश शनिवार सुबह से लागू होगा और 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने पड़ोसी दिल्ली में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वे विपक्षी दलों और अन्य लोगों द्वारा देश की चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।किसान संघों और युवा संगठनों सहित कई समूहों ने उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और नोएडा की दिल्ली से लगी सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल सहित अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिंह द्वारा जारी यह आदेश 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि त्योहार, 19 और 20 अक्टूबर को होने वाले दशहरा और महानवमी के कार्यक्रमों और विभिन्न परीक्षाओं पर भी लागू होगा।



