दिल्ली: जल्द ही थर्ड पार्टी बीमा के बिना चलने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। ऐसे वाहनों को न तो पेट्रोल-डीजल मिलेगा और न ही सीएनजी भरवाने या फास्टैग खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, जिन वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी रुक सकता है। इस कदम का उद्देश्य थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में तीसरे पक्ष के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सुझाव दिया है कि थर्ड पार्टी बीमा के बिना किसी भी वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति न दी जाए। साथ ही, यह प्रस्तावित किया गया है कि केवल उन वाहनों को पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और फास्टैग उपलब्ध सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय इन प्रस्तावों पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही इन नियमों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इसके तहत, वाहन संबंधी सेवाओं को बीमा से जोड़ा जाएगा।

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