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PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा बदलाव

दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाते से पैसा निकालने वाले कर्मचारियों के लिए टीडीए छूट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी जारी की है। नए नियमों के अनुसार, टैक्स वर्ष 2026-27 से ईपीएफ निकासी पर टीडीएस कटने से रोकने का अनुरोध करने के लिए अब फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा। पात्र पीएफ सदस्य आयकर अधिनियम, 2025 के तहत इस नए फॉर्म के जरिए टीडीएस से छूट का दावा कर सकते हैं।अब तक पीएफ से पैसा निकालते समय 60 वर्ष से कम उम्र के पात्र व्यक्ति फॉर्म 15G और वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H जमा करते थे। इन फॉर्म के जरिए यह घोषणा की जाती थी कि संबंधित व्यक्ति की अनुमानित सालाना आय पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है और इसलिए निकासी पर टीडीएस न काटा जाए। हालांकि, टैक्स वर्ष 2026-27 से ये दोनों फॉर्म अमान्य हो जाएंगे और पुराने फॉर्म जमा करने पर टीडीएस रुकने का लाभ नहीं मिलेगा।

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