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सिनेपोलिस और कोका-कोला पर ₹85,000 का जुर्माना

पटना: बिहार की राजधानी पटना में उपभोक्ता आयोग ने सिनेपोलिस सिनेमा और कोका-कोला कंपनी पर 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला सिनेमा हॉल में दर्शक को अपनी पानी की बोतल ले जाने से रोकने और परिसर के अंदर अधिक कीमत पर पैकेज्ड पानी खरीदने के लिए मजबूर करने से जुड़ा है।यह आदेश शिकायतकर्ता रजत तिवारी द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करने के लगभग एक दशक बाद आया है।शिकायतकर्ता ने 23 सितंबर 2016 को पटना के सिनेपोलिस सिनेमा हॉल में फिल्म पिंक देखने गए थे। थिएटर में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अपनी पानी की बोतल अंदर ले जाने से रोक दिया।इसके बाद उन्हें सिनेमा परिसर में ही किनले की पानी की बोतल 50 रुपए में खरीदनी पड़ी, जबकि बाहर इसी बोतल का खुदरा मूल्य 20 रुपए था। इस घटना के बाद तिवारी ने अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे और कानूनी खर्च की मांग की थी।

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