
दिल्ली: अगर आप दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो यह बदलाव आपके काम को सीधे प्रभावित कर सकता है। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG (गैस सिलेंडर) के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। जिनके तहत अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए नई शर्तें तय की गई हैं।सरकार के अनुसार, अब कमर्शियल LPG सिलेंडर केवल उन्हीं व्यवसायिक ग्राहकों को दिए जाएंगे, जो पाइप्ड नेचुरल गैस के लिए आवेदन करेंगे। इसके साथ ही सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन पहले से उपलब्ध है, वहां के सभी व्यापारियों को PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। जिन क्षेत्रों में अभी पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां कारोबारियों को एक लिखित ‘वचन पत्र’ देना होगा कि जैसे ही पाइपलाइन उपलब्ध होगी, वे PNG पर शिफ्ट हो जाएंगे।इस फैसले के पीछे अंतरराष्ट्रीय हालात भी एक बड़ी वजह हैं। ईरान से जुड़े तनाव और वैश्विक अस्थिरता के कारण LPG की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत अपनी जरूरतों के लिए कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है। वहीं, PNG यानी नेचुरल गैस के लिए भारत के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। इसी कारण सरकार अब LPG पर निर्भरता कम करके PNG को बढ़ावा देना चाहती है।