Sliderराष्ट्रिय

दिल्ली हाई कोर्ट से रेड बुल को राहत

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड बुल को ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल इस्तेमाल करने से रोकने वाले फ़ूड रेगुलेटर के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कंपनी को “एनर्जी ड्रिंक” शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा गया था। इसलिए, रेड बुल अभी अपने प्रोडक्ट लेबल पर “एनर्जी ड्रिंक” शब्द का इस्तेमाल जारी रख सकती है। कोर्ट ने पाया कि 30 जून, 2026 का आदेश जारी करने से पहले रेड बुल को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया था। जस्टिस अमित महाजन ने रेड बुल की याचिका को इस सीमित आधार पर मंज़ूरी दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने मामले को पूरी तरह से बंद नहीं किया। FSSAI ‘शो-कॉज़ नोटिस’ जारी करने और रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद अपने फ़ैसले पर दोबारा विचार कर सकता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब FSSAI ने रेड बुल को अपने प्रोडक्ट्स के लिए “एनर्जी ड्रिंक” शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया। रेड बुल ने दिल्ली हाई कोर्ट में FSSAI के आदेश को चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह निर्देश कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही जारी किया गया था।कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया से जुड़ा मामला था। कोर्ट ने कहा, “यह बात निर्विवाद है कि 30 जून, 2026 का वह आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने उत्पाद के लिए ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया था, याचिकाकर्ता को कोई जवाब दाखिल करने या स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना ही पारित किया गया था।

Related Articles

Back to top button