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आज से नौ पीयूसी नौ ईंधन नियम लागू : 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों से निगरानी

दिल्ली; 1 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में बिना वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण में’ प्रमाण पत्र के वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश 101 के तहत यह पाबंदी पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू की जा रही है। दिल्ली के सभी 500 पेट्रोल पंपों पर इस अभियान को ‘मिशन मोड’ में चलाया जाएगा, जहां ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों से वाहनों की जांच की जाएगी और नियम न मानने वाले पंपों के खिलाफ भी कार्रवाई की योजना है।इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के भारत प्रबंध निदेशक अमित भट्ट के अनुसार, केवल वैध PUC सर्टिफिकेट होने का मतलब यह नहीं है कि वाहन कम प्रदूषण फैला रहा है। वर्तमान में पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों के टेस्ट में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मापे जाते हैं, जबकि डीजल वाहनों की सिर्फ धुएं की सघनता जांची जाती है। इस टेस्ट में पार्टिकुलेट मैटर , पार्टिकल नंबर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे मुख्य प्रदूषकों की सीधी जांच नहीं होती है। इस वजह से कोई भी वाहन PUC टेस्ट पास करने के बावजूद उच्च NOx या कण उत्सर्जन के कारण हवा को प्रदूषित कर सकता है।

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