

दिल्ली; केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कई श्रेणियों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा नियमों में ढील दी है। इनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक, अल्पसंख्यक शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शामिल हैं। ये बदलाव गुरुवार को जारी ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2026’ के तहत किए गए हैं।इस संशोधित आदेश में भारत, नेपाल और भूटान के उन नागरिकों के लिए यात्रा और पहचान संबंधी नियमों को भी सरल बनाया गया है, जो इन पड़ोसी देशों के बीच सीधे यात्रा करते हैं। इन बदलावों में वे लोग शामिल हैं जो अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पाए हैं, भारतीय मूल के कुछ लोग, और वे शरणार्थी जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण भारत आए थेजो पाकिस्तानी नागरिक 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आए थे, उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने की सामान्य शर्तों से छूट दी गई है। यह छूट उन लोगों के लिए है जो अपने यात्रा दस्तावेज़ इसलिए रिन्यू नहीं करा पाए, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान द्वारा जारी ‘कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी नहीं है।इस छूट के पात्र होने के लिए, ज़रूरी है कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए वहां शादी न की हो या कोई अचल संपत्ति न खरीदी हो। जब वे भारत आए थे, तब उनके जो परिवार के सदस्य पीछे छूट गए थे, वे भारतीय नागरिक होने चाहिए। साथ ही, उन्हें एक शपथ-पत्र देना होगा कि वे वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आवेदकों के खिलाफ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।



