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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के DM को फटकारा , जाने क्यों

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक छात्र को नोटिस जारी करने पर फटकारा है. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर एक छात्र को नोटिस जारी करने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकता है, जबकि कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुकी है कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी सीजेआई ने पूछा, ‘मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी किया? हमारा आदेश साफ था कि देश भर में किसी भी छात्र के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती मजिस्ट्रेट की ऐसी हिम्मत कैसे हुई साथ ही सीजेआई ने कहा कि हमारे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है हमने स्पष्ट आदेश पारित किया है सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया वकील ने कहा कि छात्रों पर प्रयोग किया जा रहा है और यह नोटिस भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत था हालांकि, नोटिस बाद में वापस ले लिया गया सीजेआई ने वकील से मामले के तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे

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