दिल्ली:भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों ही हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज हैं। सरकार ने इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है, तो आने वाले दिनों में आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है और अब इसमें बहुत कम समय बचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, अगर तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव जाएगा। पैन के इनएक्टिव होते ही कई जरूरी काम रुक सकते हैं।आप संबंधित वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स रिटर् फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने ज्यादा टैक्स भर रखा है, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा आपकी आय पर TDS और TCS सामान्य दर से ज्यादा रेट पर कटेगा, जिससे नुकसान हो सकता है।अगर आपका पैन इनएक्टिव है, तो पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन या एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान एक्टिव पैन की मांग करते हैं।