जालंधर, 19 जून : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21 जून 2026 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के घेरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 21-06-2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा।