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पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, इतने दिनों में करवाने के आदेश

पंजाब: नगर निगम चुनावों को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सरकार को राहत मिली है, पंजाब सरकार को निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए गए थे।

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