दिल्ली: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी स्थित ग्रीन रेजिडेंसी में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि जिस होटल में आग लगी, वहां लाइसेंस और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही हुई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालवीय नगर के हौज रानी स्थित ग्रीन रेजिडेंसी को चलाने के लिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस दिया गया था, जिसके तहत वहां कुछ ही कमरे ऑपरेट करने की इजाजत थी लाइसेंस के उलट यहां पूरा कमर्शियल होटल चलाया जा रहा था
दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने मालवीय नगर के हौज रानी स्थित ग्रीन रेजिडेंसी को Bed & Breakfast योजना के तहत रजिस्ट्रेशन दिया था पर्यटन विभाग के 23 सितंबर 2024 को जारी हुए आदेश के मुताबिक, ग्रीन रेजिडेंसी के मालिक को दिलीप ने सिल्वर कैटेगरी में पंजीकरण दिया गया आदेश में बताया गया है कि वैरिफिकेशन के बाद प्रतिष्ठान में कुल छह कमरों को B&B प्लान के तहत ऑपरेट करने की इजाजत दी गई थी इनमें तीन कमरे फर्स्ट फ्लोर और तीन कमरे दूसरे फ्लोर पर मौजूद थे पर्यटन विभाग ने साफ किया था कि प्रतिष्ठान के मालिक को अपने परिवार के साथ उसी परिसर में रहना होगा और सिर्फ उन्हीं 6 कमरों को मेहमानों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा हाल ही में दिल्ली सरकार ने Bed & Breakfast पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सुरक्षा मानकों सीसीटीवी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ऑपरेशन रूल्स को और सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसका मकसद छोटे आवासीय प्रतिष्ठानों को नियमित करना और मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है