दिल्ली: टीवी दर्शकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की समय सीमा तय करने वाले ट्राई के नियम को पूरी तरह बरकरार रखा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब टीवी चैनल हर एक घंटे में केवल 12 मिनट ही विज्ञापन दिखा सकेंगे. इसमें 10 मिनट कमर्शियल विज्ञापन और 2 मिनट चैनल के अपने खुद के प्रोमो शामिल होंगे. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने टीवी ब्रॉडकास्टर्स और न्यूज चैनलों द्वारा दायर की गईं कई याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि टीवी चैनलों के पास असीमित कमाई करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. टीवी पर दर्शक लाइव कंटेंट देखते हैं और वे अखबार की तरह पन्ने पलटकर विज्ञापनों को छोड़ नहीं सकते, इसलिए दर्शकों के बेहतर अनुभव के लिए विज्ञापनों पर यह सीमा लगाना बेहद जरूरी है. इस फैसले से चैनलों की मनमानी थमेगी और दर्शकों को बार-बार लंबे विज्ञापनों से मुक्ति मिलेगी.
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