फिरोजपुर: पंजाब में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एक गंभीर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की करीब 79.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जालंधर जोनल ऑफिस द्वारा 13 दिसंबर 2025 को की गई। ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन, इमारतें और प्लांट व मशीनरी शामिल हैं। मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम , 2002 के तहत दर्ज किया गया है, जिसकी जड़ें एक पर्यावरण अपराध से जुड़ी हुई हैं।इस पूरे मामले की शुरुआत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक शिकायत से हुई। आरोप है कि मालब्रोस इंटरनेशनल ने जल अधिनियम, 1974 का उल्लंघन करते हुए बिना उपचारित गंदे पानी को रिवर्स बोरिंग के जरिए जमीन के नीचे गहरे जलस्त्रोतों में डाला।ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी की औद्योगिक इकाई, जो गांव मंसूरवाल में स्थित है, लगातार और सुनियोजित तरीके से बिना ट्रीटमेंट वाले गंदे पानी को जमीन के भीतर और आसपास के इलाकों में छोड़ रही थी। जांच के मुताबिक, यह गंदा पानी न केवल खेतों और नालों में छोड़ा गया, बल्कि पास की एक शुगर मिल की ओर भी बहाया गया।