पान मसाला कंपनियों को लगा झटका, जाने वजह

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक, एल्युमीनियम फॉइल और मेटलाइज़्ड लेयर वाले मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नए प्रावधान 10 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ‘खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन नियम, 2026’ के तहत लागू किए गए हैं।इस संशोधन के जरिए ‘खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2018’ में बदलाव किया गया है। इसके तहत पान मसाला को ‘अनुसूची 4’में एक नई श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। इसमें पान मसाला की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले मटीरियल की सूची दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले FSSAI के नए नियमों के अनुसार, पान मसाला को कागज़, पेपरबोर्ड, सेलुलोज़ या प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अन्य मटीरियल में पैक किया जा सकता है, लेकिन इन मटीरियल में प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।



