

दिल्ली : पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। इससे बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी में बदलाव हुआ है और पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए बदली हुई फीस का स्ट्रक्चर तय किया गया है। पासपोर्ट नियम, 2026, 15 सितंबर को ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद लागू हो गए। इनमें से एक अहम बदलाव 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले पासपोर्ट से जुड़ा है।संशोधित नियमों के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किए गए 36-पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक होगी। नियमों के मुताबिक, पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए फीस, पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची IV में बताई गई दरों के हिसाब से होगी।बता दें कि फीस में बदलाव पहले ही 1 जुलाई से लागू हो चुके थे, जिसमें नए पासपोर्ट, दोबारा जारी करने, तत्काल सेवाओं और पासपोर्ट बदलने के लिए ज़्यादा चार्ज लागू थे। ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर 36 पेज पासपोर्ट (सामान्य) के लिए 2,500 रुपए और 60 पेज पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपए देने होंगे



