
दिल्ली: अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है या नहीं भी आती, फिर भी समय पर ITR न भरने से आपको कई बड़े वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं आइए जानते हैं ITR न भरने के 6 बड़े नुकसानडेडलाइन खत्म होने के बाद ITR भरने पर आपको लेट फीस देनी पड़ती है इसके अलावा अगर आपका टैक्स बकाया है, तो हर महीने 1% की दर से ब्याज अलग से जोड़ दिया जाता हैअगर आपकी सैलरी, बैंक FDs या अन्य जगह से TDS कटा है, तो उसे वापस पाने का इकलौता तरीका ITR दाखिल करना ही है ITR न भरने पर आपका काटा गया पैसा सरकार के पास ही रह जाएगा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में हुए नुकसान को आप अगले सालों के मुनाफे के साथ सेट-ऑफ तभी कर सकते हैं, जब आप समय पर ITR फाइल करते हैंहोम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए बैंक अक्सर पिछले 2-3 सालों का ITR मांगते हैं ITR न होने पर बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं अमेरिका, यूरोप या अन्य बड़े देशों का वीज़ा अप्लाई करते समय ITR को आपकी वित्तीय मजबूती का सबूत माना जाता है ITR न होने से वीज़ा रिजेक्ट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है