Sliderपंजाब

जंग के माहौल के बीच पंजाब के इस शहर में लगी पाबंदी

गुरदासपुर: भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित की जा रही है।इस दौरान यह देखा गया है कि आतिशबाजी, जिसमें बम, पटाखे और चीनी पटाखे शामिल हैं, का उपयोग आम जनता द्वारा शादी, समारोह और धार्मिक त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऐसे पटाखों से होने वाले शोर-शराबे से आम जनता में तनाव पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे का खतरा रहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिकता (सुरक्षा) अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर विवाह, समारोह और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा बम, पटाखे और चीनी पटाखे सहित आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी

Related Articles

Back to top button