
दिल्ली: केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर के अनुसार, अब देश में नए बनने वाले हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा ही नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।SOP के अनुसार, सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन हाई लेवल कमेटी सुनिश्चित कराएगी। अगर कंपनी या ठेकेदार 60 किलोमीटर से कम दूरी पर या किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा बनाना चाहता है तो सड़क निर्माण शुरू होने से पहले टोल कमेटी से अनुमति लेनी होगी।SOP के अनुसार, देशभर में 130 जगहों पर यात्रियों को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 बार टोल टैक्स देना पड़ता है। 22 टोल प्लाजा तो ऐसे हैं, जो 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बने हैं। लोगों को टोल टैक्स से राहत दिलाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून को SOP जारी की।