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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले मे लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस

अयोध्या :विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को जारी नोटिस पर सुनवाई सोमवार को सात सितंबर तक के लिए टाल दी। यह नोटिस बनीपुर-सोहावल में एक मकान के निर्माण को लेकर जारी किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को जारी नोटिस पर सुनवाई सात सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले प्राधिकरण ने कथित तौर पर बिना मंजूरी के दो मंजिला मकान के निर्माण को लेकर सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी किया था। यह संपत्ति उनके नाम पर खरीदी गई थी।प्राधिकरण ने स्वीकृत भवन योजना और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहते हुए पहला नोटिस तीन जुलाई को जारी किया था। जवाब नहीं मिलने के बाद 14 जुलाई को भवन पर अंतिम नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर भवन को सील किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, लवकुश मिश्रा ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को बनीपुर में अपनी पत्नी के नाम पर 1,000 वर्ग फुट का भूखंड खरीदा था।राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच के दौरान यह संपत्ति जांच के दायरे में आई। जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह संपत्ति लवकुश मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले चोरी किये गये धन से खरीदी गई हो सकती है। मिश्रा को राम मंदिर में दान में मिली नकदी की गिनती के काम के लिए नियुक्त किया गया था और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये था।

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