
दिल्ली: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चालान से बचने के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।दिल्ली के गीता कॉलोनी और बागपत के बीच एलिवेटेड हिस्से पर बाइक, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर चलाने की इजाजत नहीं है। यह एलिवेटेड गीता कॉलोनी से शुरू होता है, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, खजूरी चौक, लोनी बॉर्डर और मंडोला से गुज़रते हुए बागपत तक पहुंचता है। अब इस 26 किलोमीटर लंबे हिस्से पर सिर्फ़ तेज़ रफ़्तार वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधित वाहनों (बाइक-स्कूटी) के प्रवेश करने पर ₹20,000 तक का भारी जुर्माना और वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित गति सीमा से तेज गाड़ी चलाने पर 100 किमी/घंटा से ऊपर की गति पर स्वचालित कैमरे से चालान कट सकता है।एक्सप्रेस-वे पर स्टंट करने या वीडियो/रील बनाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए चालान और मामला दर्ज किया जा सकता है।