
दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने गडकरी को E20 फ्यूल मुद्दे से जोड़कर बनाए गए डीपफेक और एआई से बनी फर्जी तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने यह अंतरिम आदेश गडकरी के कील संदीप लड्ढा की दलीलें सुनने के बाद जारी किया कोर्ट ने साफ कहा कि यह कंटेंट बेहद आपत्तिजनक और अभद्र है इसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती है कोर्ट के इस फैसले से केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत मिली है यह पूरा मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके डीपफेक वीडियो और एआई जनरेटेड तस्वीरें बनाकर E20 फ्यूल विवाद से जोड़ दिया इनमें से एक वीडियो इंस्टाग्राम रील के रूप में सामने आया था गडकरी के वकील ने कोर्ट के सामने यह फर्जी कंटेंट पेश किया, जिसे देखने के बाद जज ने कड़ी नाराजगी जताई कोर्ट ने माना कि जो सामग्री हटाने की मांग की गई है, वह पूरी तरह से अश्लील और अपमानजनक है याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत पाने के लिए मजबूत आधार पेश किए हैं