
बिहार: बिहार के फैजल खान उर्फ खान सर को आज पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजल खान उर्फ खान सर का विवाद और फायरिंग मामले से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है। उन्हें गलत तरीके से मामले में आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी मामले की जांच रिपोर्ट और दर्ज प्राथमिकी जज के सामने पेश की गई। फिर जज ने खान सर को याचिका पर अगली सुनवाई तक राहत दी, यानी अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।