
हरियाणा : हरियाणा के गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनका पालन करना सभी नागरिकों और संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 30 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक गुरुग्राम जिले के सभी साइबर कैफे, पेइंग गेस्ट , गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय और मकान मालिकों को अपने यहां आने-जाने वाले लोगों और रहने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी संस्थान और मकान मालिक अपने यहां रहने वाले किरायेदारों, घरेलू सहायकों, मेहमानों और आगंतुकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी सुरक्षित रखनी होगी आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग किसी स्थान पर एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रह रहे हैं, उनका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके