दिल्ली: दुनिया के कई देशों में 13 से 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाकर सरकार ने बड़ा उदाहरण पेश किया बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अब भारत में भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, हालांकि माता-पिता की मंजूरी के बाद ही बच्चे ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस कर सकेंगे संसद के मानसून सत्र में इससे संबंधित बिल भी प्रस्तावित किया गया है, जिसे ‘सेफगार्डिंग हेल्थी इंटरनेट एनवार्यमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्स बिल, 2025’ नाम दिया गया है गौरतलब है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बच्चों की बढ़ती मौजूदगी के बीच उनकी डिजिटल सुरक्षा को लेकर संसद में ये प्रस्ताव लाया गया है बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की ओर से पेश SHIELD Bill, 2025 में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बिना पैरेंट्स वैरिफिकेशन के अकाउंट बनाने से रोकने का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही नाबालिगों की ऑनलाइन एक्टिविटी की निगरानी, उनकी प्रोफाइलिंग और एड्स के जरिए उन्हें निशाना बनाने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव हैशील्ड बिल 2025 में 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बच्चा माना गया इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग सर्विस और अन्य डिजिटल इंटरमीडियरी के लिए बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अलग नियम लागू करने की बात कही गई है हालांकि, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर पैरेट्स की अनुमति को जरूरी बनाया गया है