

दिल्ली : नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगसालाना रियायती लोकल पास बनवा सकेंगे, यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। उक्त जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नगर निकाय की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की फीस 1500 रुपए होगी, जबकि नगर निकाय की सीमा के अंदर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए देने होंगे। इस सुविधा से स्थानीय लोगों को बार-बार टोल शुल्क देने से राहत मिलेगी और सालभर आने-जाने का खर्च भी कम हो सकता है।फिलहाल पात्र स्थानीय निवासी 360 रुपए में मासिक पास बनवा सकते हैं। इस हिसाब से सालभर के पास पर 4320 रुपए खर्च होते हैं। नए नियम के तहत पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या सालाना लोकल पास में से किसी एक को चुन सकेंगे। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू फास्टैग होना जरूरी है। पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए शुल्क दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता-शुल्क संग्रह प्रणाली लागू है, वहां यह सालाना पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन स्थानों पर यात्रियों के आने-जाने के लिए सर्विस रोड या दूसरी सड़क उपलब्ध है, वहां भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।



